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मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना यूपी 2024

उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना शुरू की है जसे उत्तर प्रदेश में निर्माण कामों में लगे हुए मजदूर महिलाओ और उनके बच्चों को आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के म्यम से सरकार लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस लेख में हम आपको यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आप इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं।

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मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना यूपी 2023 (Matritwa Sishu Evam Balika Madad Yojana in Hindi)

योजना का नाम मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना
राज्य उत्तर प्रदेश
किसने शुरू की उत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थी राज्य के श्रमिकों की पत्नियां
उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देना
आवेदन ऑनलाइन
हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5160

क्या है मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना (What is Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana in Hindi )

योजना के लिए पात्रता रखने वाले व्यक्ति योजना में ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदनर सकते हैं। योजना के लाभ उत्तर प्रदेश में मजदूरी करने वाले पुरुषों की पत्नियों और यूपी की श्रमिक महिलाओं को ही मिलेंगे। योजना के अंतर्गत पहली संतान होने पर और दूसरी संतान होने पर ₹5000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार लाभार्थी व्यक्ति के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के माध्यम से दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को जो पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल वह पौष्टिक भोजन ग्रहण करने के लिए कर सकेंगी। इसके अलावा, योजना के तहत प्राप्त हुई आर्थिक सहायता का इस्तेमाल महिलाएं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कर सकेंगी।

मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना उद्देश्य (Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana Objective)

यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का शुभारंभ सरकार द्वारा मदूरी करने वाली महिलाओं को प्रेग्नेंट होने के बाद आर्थिक सायता प्रदान करने के लिए किया गया है। इससे महिलाओं को प्रेगनेंसी की अवस्था में पैसे की कमी की वजह से उन्हें झेलनी पड़ने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी और वह अपने बच्चे के लिए भी पौष्टिक भोजन का प्रबंध कर सकेंगी। इससे न केवल माता-पिता के लिए बल्कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भीायदेमंद होगा।

यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना हेतु पात्रता (Eligibility Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana in Hindi)

आपकी जानकारी सही है। यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत सिर्फ उत्तर प्रदेश में स्थाई तौर पर रहने वाली गर्भवती महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। योजना का फायदा सिर्फ गर्भवती महिलाओं को ही मिलेगा जो योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। इसके लिए महिला के पास सभी आवश्यक दस्तावेजपलब्ध होने चाहिए और महिला की उम्र 18 साल या उससे अधिक होी चाहिए। योजना का फायदा विवाहित महिलाओं को ही मिलेगा और अधिक से अधिक 2 बच्चा होने पर ही योना का फायदा प्रदान किया जा सकेगा।

मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना हेतु दस्तावेज (Documents)

यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों कीोटो कॉपी जमा करनी होगी:
– आधार कार्ड की फोटो कॉपी
पहचान पत्र की फोटो कॉपी
– श्रमिक कार्ड की फोटो कॉपी
– स्थायी प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
– शिशु का जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
– चिकित्साअधिकारी द्वारा दिया गया प्रसव प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
– वैधानिक गोद प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
– बैंक खाता की फोटो कॉपी
– पासपोर्ट साइज फ़ोटो
– फोन नंबर
– ईमेल आईडी

यदि आप योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या आँगनवाड़ी केंद्र में जाकर आवेदन करन होगा।

लाभ एवं विशेषताएं यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना  (Benefit and Features)

धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आपने सही बताया है कि यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रेगनेंसी होने पर लाभार्थी महिलाओं को कम से कम वेतन के आधार पर 3 महीने का तनख्वाह मेडिकल बोनस के तौर पर मिलेगा। इसके अलावा, योजना के अंतर्गत बेटे या बेटियों के जन्म पर आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। बेटे के जन्म पर सरकार एक साथ ₹20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जबकि बेटी के जन्म पर सरकार ₹25,000 जन्म होने पर देगी। अगर द्यांग बेटी पैदा होती है त ऐसी अवस्था में सरकार ₹50,000 क आर्थिक सहायता देगी। अगर किसी महिला का गर्भपात हो जाता है तो ऐसी अवस्था में योजना के अंतर्गत कम से कम 2 महीने का वेतन सरकार देगी।

यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना में आवेदन (Online Apply)

धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आपने सही बताया है कि मातृत्व बालिका मदद योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना के लिए जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा। वहां आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपकी स्क्रीन पर पंजीकरण फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपको पंजीकृत मंडल, योजना चुनना है और अपना आधार कार्ड नंबर और फोन नंबर डालना होगा। फिर आपको ओपन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको सभी मत्वपूर्ण जानकारियों को निश्चित जगह में दर्ज कर देना होगा औ दस्तावेज को भी अपलोड कर देना होगा। सभी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश में चल रही मातृत्व बालिका मदद योजना में आवेदन कर सकते हैं।

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